राष्ट्रपति ने आप के 27 विधायकों के खिलाफ लाभ का पद मामले में शिकायत खारिज किया

नयी दिल्ली : राष्ट्रपति ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के 27 विधायकों के रोगी कल्याण समितियों के अध्यक्ष के तौर पर लाभ के पद पर रहने संबंधी शिकायत को खारिज कर दिया है। चाँदनी चौक सीट से विधायक अल्का लांबा तथा 26 अन्य विधायकों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों की रोगी कल्याण समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके खिलाफ वकील विभोर आनंद ने 21 जून 2016 को शिकायत दर्ज करायी थी कि यह लाभ के पद का मामला बनता है और इन सभी की विधानसभा सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति ने इस पर चुनाव आयोग से उसकी राय माँगी थी। आयोग ने कहा कि चूँकि रोगी कल्याण समितियों के अध्यक्ष को कोई वेतन या मानदेय नहीं दिया जाता है, इसलिए कानूनन उन पर लाभ के पद पर होने का मामला नहीं बनता। श्री कोविंद ने अपने आदेश में चुनाव आयोग की इस राय का जिक्र करते हुये आनंद की शिकायत को “अविचारणीय” बताया तथा उसे खारिज कर दिया।