कोर्ट ने बढ़ाई राधे माँ की मुश्किलें, दहेज के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने का है आरोप

मुंबई- बंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वयंभू माता सुखविंदर कौर उर्फ़ राधे मां की परेशानियां बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट की जज साधना जाधव ने निकी गुप्ता की याचिका पर मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वह निकी गुप्ता का बयान दर्ज करे । निक्की गुप्ता का आरोप है कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए उकसाया था।

जस्टिस साधना जाधव ने निकी गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोरीवली पुलिस को ये निर्देश दिए । याचिका में अनुरोध किया गया था कि उसके बयान के आधार पर उसे आगे की जांच में पुलिस की मदद की अनुमति दी जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने बोरीवली पुलिस से कहा कि वह निकी का बयान दर्ज करे और जरूरत पड़ने पर कानून के अनुरूप आगे की कार्रवाई करे । शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस ने इस आधार पर आरोपियों की सूची से राधे मां का नाम हटा दिया कि उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है और निकी को इस बारे में बताया भी नहीं गया ।

उच्च न्यायालय का मानना था कि अगर शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं है, तो उसे आगे जांच की मांग करने का अधिकार है। पुलिस को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने का निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस आपराधिक दंड संहिता के तहत आगे जांच कर सकती है। फिर भले ही आरोपी के खिलाफ लगे आरोप हटाए जा चुके हों।

निकी गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने उसे राधे मां के खिलाफ लगे आरोप हटाने के बारे में सूचित नहीं किया और मजिस्ट्रेट के सामने इस मुद्दे पर रिपोर्ट भी दायर नहीं की। इसलिए उसे जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने का अवसर नहीं मिला ।