RSS मानहानि मामले में राहुल गांधी पर अदालत ने किया आरोप तय!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भिवंडी कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। उनपर आईपीसी की धारा 499 के तहत आरोप तय किए गए हैं। गांधी महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर आज सुबह मुंबई पहुंचे हैं।

अदालत ने वर्ष 2014 में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को अदालत में पेश होने का दो मई को आदेश दिया था।

कुंते ने एक चुनावी रैली में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद मुकदमा दायर किया था। अपने भाषण में राहुल ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था।

महाराष्ट्र के दो दिन के दौरे में राहुल बृहन्मुंबई महानगरपालिका में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षदों को संबोधित कर सकते हैं। कल दिल्ली लौटने से पहले उनका विदर्भ के चन्द्रपुर में चावल की खेती में क्रांति लाने वाले दादाजी खोबरागडे के परिजन से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। लंबी बीमारी के बाद 78 वर्षीय खोबरागडे का इस महीने निधन हो गया था।