अफाराजुल हत्या के विडियो पर प्रतिबन्ध लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट, पत्नी ने दायर की याचिका

अफाराजुल हत्या  वाले सभी ऑनलाइन वीडियो को प्रतिबंधित किया जा सकता है। बता दें की अफाराजुल की पत्नी की तरफ से  इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर एक याचिका पर शीर्ष न्यायालय इस बात पर सहमत हो गया है और केंद्र और राज्य सरकारों को लव जिहाद और सांप्रदायिक नफरत से संबंधित वीडियो के ऑनलाइन प्रसार को रोकने के लिए सर्कुलर जारी किया जा सकता है, जो वर्तमान में है विभिन्न वेबसाइटों और अन्य सोशल मीडिया पर मौजूद हैं।

6 दिसंबर- 2017 को उदयपुर के राजसमंद में शंभूलाल रेगर नाम के एक शख्स ने 50 साल के बुजुर्ग का लाइव मर्डर किया था। बुजुर्ग अफरजुल की निर्मम हत्या का वीडियो काफी वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि अफरजुल आगे चल रहा है और उसके पीछे शंभूलाल कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। एक या दो बार नहीं बल्कि 25 बार अफरजुल के ऊपर हमला किया जाता है। उसके बाद शंभूलाल अपनी बाइक के पास जाता है और वहां से एक तलवार निकालकर लाता है। फिर तलवार से अफराजुल का गला काट देता है। इतने में भी शंभूलाल का मन नहीं भरता है और वह तड़पते हुए बुजुर्ग को आग के हवाले कर देता है।

अधिवक्ता जयसिंह पीड़ित की पत्नी गुलबहार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लव जिहाद का हौव्वा खड़ा करने वाला एक ऐसा समूह है जो मुस्लिम पुरुषों पर हिंदू महिलाओं को प्रेम मामलों में चित्रित करने और उन्हें धर्म परिवर्तित करने का आरोप लगाता हैं। जयसिंह ने पिछले गुरुवार को याचिका दायर कर दी थी, लेकिन इसमें कुछ अंश अदालत के लिए आपत्तिजनक थे जिसके बाद मंगलवार को संशोधित याचिका दायर की है जिसे जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

पीड़िता गुलबहार ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए शीर्ष अदालत से भी संपर्क किया था और मांग की कि ‘मैं अपने पति की बर्बर हत्या से पीड़ित हूं और सोशल मीडिया आदि पर प्रसारित इस तरह की वीडियो से आहत हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निष्पक्ष जांच के लिए माननीय न्यायालय से संपर्क किया है।