सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह रमजान को देखते हुए मतदान के बाकी बचे चरणों की वोटिंग सुबह 7 बजे के बजाए 5 बजे से आरंभ कराए जाने की विभिन्न संगठनों की मांग पर विचार करे।
बता दें कि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, तो लोकसभा चुनाव के बीच में रमजान पड़ने पर सवाल उठाए गए थे. इस पर लखनऊ के मौलानाओं ने ऐतराज व्यक्त करते हुए आयोग से तिथियों में फेरबदल करने की मांग की थी।
Supreme Court asks Election Commission to decide on pleas for re-scheduling the voting time from 7 am to 5 am in General Election during the month of Ramzan coinciding with the rest of the phases and due to heat-wave conditions in Rajasthan and other areas. pic.twitter.com/Nd952ZxZQ4
— ANI (@ANI) May 2, 2019
न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर पैदा हुए विवाद पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि रमजान के पूरे महीने के लिए मतदान को स्थगित करना संभव नहीं था, फिर भी मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवारों को मतदान से मुक्त रखा गया है।
#ElectionAlert — Supreme Court asks Election Commission to decide a bunch of representations that want polling to begin from 5 AM instead of 7 AM for the remaining phases in view of Ramzan. | #ElectionsWithNews18 pic.twitter.com/RIcKuT9omO
— CNNNews18 (@CNNnews18) May 2, 2019
चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा था कि, “रमजान के दौरान मतदान होगा क्योंकि पूरे माह के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था। लेकिन, फिर भी आयोग ने मुख्य त्योहार की तिथि और शुक्रवारों को मतदान दिवस नहीं रखा गया है।
आपको बता दें कि सात चरण के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक होने हैं। वहीं मतगणना 23 मई को होगी। रमजान का माह इस वर्ष 7 मई को आरंभ होने वाला है।
इस पूरे महीने मुस्लिम रोज़ा रखते हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि, “चुनाव आयोग ने सीबीएसई सहित विभिन्न राज्य बोर्डो की परीक्षा समय सारणी को देखने के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया था।