कसोली फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट, “अगर ऐसे ही लोगों की हत्या होती रही तो हम आदेश देना बंद कर देंगे।”

हिमाचल प्रदेश के कसोली में हुए गोलीबारी की घटना की गूँज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद नोटिस लिया और सख्त टिप्पणी किया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने टीसीपी महिला अधिकारी की हत्या पर कहा, “अगर ऐसे ही लोगों की हत्या होती रही तो हम आदेश देना बंद कर देंगे”। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह एक काफी शर्मनाक घटना है और इस तरह के दुर्घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। अदालत ने कहा है कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा और उनसे गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त किया है कि पुलिस के सामने इस तरह के घटनाएँ कैसे घटित हो गए? अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी फटकार लगाया है।

गौरतलब है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कसोली में 13 होटलों के अवैध निर्माण को धवस्त कराने का आदेश दिया था। 2 मई को इसे लेकर डेड लाइन दी गई थी, इसके मद्देनजर मंगलवार सुबह 38 सदसीय चार टीमें अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने के लिए कसोली पहुंची थी।

इस बीच होटल कांट्रेक्टर विजय ठाकुर ने हंगामा शुरू कर दिया, महिला अधिकारी से बहस करने के बाद विजय ठाकुर ने होश से बाहर होते हुए लाइसेंसी रिवाल्वर से तीन गोलियां दाग दी, वह मौके पर ही ढेर हो गईं।