आधार मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ममता को भी दी नसीहत

नई दिल्ली: आधार को मोबाइल से लिंक करने की केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर खासी नाराजगी जाहिर की है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए चार हफ़्तों में जवाब तलब किया है।

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जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सिब्बल आप खुद ही कानून के जानकार हैं हैं। क्या कोई राज्य सरकार संसद द्वारा अनुमोदित कानून को चुनौती दे सकती है?

उन्होंने कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई राज्य सरकार संसद में पारित कानून को चुनौती दे रही है। कल केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा विधानसभाओं में अनुमोदित कानूनों के खिलाफ अदालत के दरवाजे का खटखटाएंगे। इससे देश के कानून व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अदालत ने कहा कि सचमुच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर आधार मोबाइल लिंकिंग को चुनौती देना चाहते हैं, तो उन्हें निजी तौर पर याचका दायर करना चाहिए, न कि सरकार की तरफ से। इससके बाद श्री सिब्बल ने याचिका में संशोधन की इजाजत मांगी, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर ली।