उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रमजान के दौरान पांच बजे से मतदान शुरू करने की मांग की गई थी। अदालत का कहना है कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुबह सात बजे से शाम के छह बजे तक का समय पर्याप्त है। सुबह सात बजे बहुत गर्मी नहीं होती है।
#BREAKING | Supreme Court rejects plea seeking advancement of polling hours due to Ramzan, heat wave#ElectionsWithNewsNation#LokSabhaElections2019https://t.co/BE6hPfXubT
— News Nation (@NewsNationTV) May 13, 2019
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, अदालत में यह याचिका वकील निजामुद्दीन पाशा ने दायर की थी। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुसलमानों की कठिनाईयों को कम करना चाहिए।
No rescheduling of polling hours for Ramzan, Supreme Court dismisses petition https://t.co/v6XViVVyqh
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इससे पहले चुनाव आयोग ने पांच मई को रमजान के दौरान मतदान सुबह सात बजे की बजाय साढ़े चार या पांच बजे से शुरू करवाने की याचिका खारिज कर दी थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में कहा था, ‘आयोग को आम चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल करना संभव नहीं लगता।’
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को इस पर विचार कर निपटारा करने को कहा था। याचिकाकर्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि छह मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं।
अगले तीन चरणों का मतदान छह, 12 और 19 मई को होना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान में पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। लिहाजा मतदान सुबह सात की बजाय साढ़े चार या पांच बजे से शुरू करवाने चाहिए।