चारा घोटाला मामले में लालू सहित इन 19 दोषियों को 14 साल, 7 साल और 3.5 साल की हुई जेल

पटना: बहुचर्चित चारा घोटाले में दुमका कोषागार से 3.16 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई। जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 19 लोगों को सजा सुनाई गई।

खबर के मुताबिक, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार, लालू प्रसाद और पशुपालन विभाग के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक ओमप्रकाश दिवाकर को आइपीसी के तहत सात वर्ष की सजा सुनाई गई है और 30 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वही पीसी एक्ट की धारा में 7 वर्ष की सजा और 30 लाख जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में इन दोनों को 14 वर्ष की सजा काटनी होगी। 60 लाख रूपये का जुर्माना भी देना होगा।

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 19 दोषियों को सजा सुनाई अदालत ने सप्लायर को साढे तीन वर्ष की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। वही डॉक्टर व अधिकारी को पीसी एक्ट में साढे तीन वर्ष और आईपीसी की धारा में साढे तीन वर्ष कुल 7 वर्ष की सजा और जुर्माने के रुप में 15 -15 लाख रुपए लगाया गया है। जो कि कुल जुर्माना 30 लाख रुपए होगा। अदालत ने कहा है कि आईपीसी और पीसी एक्ट में सुनाई गई सजा अलग-अलग चलेगी।

चारा घोटाला!
दोषी, सजा, जुर्माना

लालू प्रसाद, 14 साल, 60 लाख
ओपी दिवाकर, 14 साल, 60 लाख

केके प्रसाद, 7 साल, 30 लाख
फूलचंद, 7 साल, 30 लाख
डा. पीताम्बर, 7 साल, 30 लाख
राधा मोहन, 7 साल, 30 लाख
मनोरंजन, 7 साल, 30 लाख
नन्द किशोर, 7 साल, 30 लाख
एसके दास, 7 साल, 30 लाख
पंकज मोहन, 7 साल, 30 लाख
रघुनंदन प्रसाद, 7 साल, 30 लाख
डॉ. विमलकांतदास, 7 साल, 30 लाख

अजित कु शर्मा, 3.5 साल, 15 लाख
गोपी नाथ, 3.5 साल, 15 लाख
अरुण कु सिंह, 3.5 साल, 15 लाख
आरके बजरिया, 3.5 साल, 15 लाख
राजकुमार, 3.5 साल, 15 लाख
एमएस बेदी, 3.5 साल, 15 लाख
नरेश प्रसाद, 3.5 साल, 15 लाख