अमेरिकी अदालत ने गैर कानूनी शरणार्थियों के विस्थापन पर लगाई रोक

वाशिंगटन: अमेरिका की एक अदालत ने सरकार को उन गैरकानूनी शरणार्थी परिवारों को विस्थापित करने से रोक दिया है जीने बच्चों को हाल ही में उनके माता पिता और प्रतिनिधियों के हवाले किया गया था।

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कैलीफोर्निया के शहर डियागो की संघीय अदालत के जज डानासिरो ने सोमवार को अपने आदेश में सरकार से कहा है कि वह एक सप्ताह के लिए उन परिवारों की विस्थापन रोक दे और इस अवधि के दौरान अमेरिका में शहरी अधिकार के लिए सकिर्य एक गैर सरकारी संगठन की शिकायत का जवाब जमा कराए।

अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) का कहना है कि उसे उन सूचना पर सख्त चिंता है कि अमेरिकी अधिकारी गैरकानूनी तौर पर सीमा पार करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने वाले बालिग लोग और उनके साथ आने वाले बच्चों आपस में मिलाने के त्वरित बाद देश निकाल रहे हैं।
संगठन ने अदालत में रुख इख्तियार किया था कि उन परिवारों के लोगों एक दुसरे से मिलाने के बाद कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए ताकि वह इस बीच यह तय कर सकें कि आया वह अमेरिका में राजनीतिक शरण के प्राप्ति की आवेदन देना चाहते हैं या नहीं।