यूपी की सभी मस्जिदें लाऊडस्पीकर के लिए कानूनी मंज़ूरी हासिल करें: मौलाना अरशद मदनी

जमीअत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सहित अन्य जनस्थलों पर इस्तेमाल किए जा रहे लाउडस्पीकरों को बरकरार रखने की मंज़ूरी लेने या फिर उन्हें उतारने से संबंधित नोटिसों के संबंध से बात करते हुए कहा कि यह किसी सरकार का नहीं, बल्कि कोर्ट का फैसला है।

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इसलिए मुसलमानों को हमेशा की तरह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कानूनी पहलू को पूरा करनी चाहिए और सब्र का प्रदर्शन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर अमल करना चाहिए। गौरतलब है कि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वोईस पॉल्यूशन पर काबू पाने में सरकार की मुकम्मल नाकामी पर सख्त नाराज़गी का इज़हार करते हुए स्थानीय प्रशासन से यह जवाब माँगा है कि क्या राज्य के तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वाराम चर्चों और अन्य जन स्थलों पर लगातार बजने वाले लाउडस्पीकर स्थानीय अधिकारीयों की मंज़ूरी से चलाये जा रहे हैं?

कोर्ट ने बगैर इजाजत के चलाये जा रहे लाऊडस्पीकरों के मामले में की गई कार्रवाई के बारे में भी बताने को कहा है। उसके बाद प्रशसन ने सभी धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी करके उनसे मंजूरी हासिल कर लेने को कहा है।