whatsapp पर सऊदी मर्द की तौहीन ख़ातून को 70कोड़ों की सज़ा

एक 32साला ख़ातून को 70कोड़े मारे जाऐंगे और इसे 5332अमरीकी डॉलर्स बतौर जुर्माना अदा करना होगा। क्योंकि इस ने फ़ौरी पैग़ामात की तरसील के ज़राए को इस्तेमाल करते हुए एक सऊदी मर्द को बदनाम किया था। अदालत-ए-फ़ौजदारी मशरिक़ी सऊदी अरब ने ख़ातून को शिकायत कनुंदा को बदनाम करने का मुजरिम क़रार दिया।

रोज़नामा उकाज़ के बमूजब इस पर 20हज़ार सऊदी रियाल (332अमरीकी डॉलर्स) जुर्माना आइद किया गया और जुर्म की सज़ा के तौर पर 70कोड़े मारने का फ़ैसला किया। शिकायत कनुंदा ने ख़ातून के साथ ज़बानी तकरार के बाद एक शिकायत दर्ज करवाई थी। ख़ातून की क़ौमीयत ज़ाहिर नहीं की गई इस ने एतराफ़ किया कि इस ने उस मर्द की तौहीन की थी।

रोज़नामा गल्फ़ न्यूज़ के बमूजब इंसिदाद साइबर जराइम क़ानून के तहत अगर कोई शख़्स किसी को बदनाम करता या नुक़्सान पहुंचाता है तो उसे मुख़्तलिफ़ इत्तेलाआत टैक्नालोजी आलात के ग़लत इस्तेमाल पर एक साल सज़ाए क़ैद और पाँच लाख सऊदी रियाल या किसी एक सज़ा का मुस्तहिक़ क़रार दिया जा सकता है।

गुज़िशता साल जुलाई में जिद्दा की दो ख़वातीन को भी 10दिन की सज़ाए क़ैद और 20कोड़ों की सज़ा दी गई थी क्योंकि उन्होंने वाट्स अप इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को बदनाम किया था। सऊदी अरब में सख़्त फ़ौजदारी क़वानीन नाफ़िज़ हैं और आम तौर पर ये सज़ाएं बरसर-ए-आम दी जाती है ताकि अवाम को इबरत हासिल हो और वो ऐसे जुर्म के इर्तिकाब की हिम्मत ना करसकें।