पुलिस एनकाउंटर पर घिरी योगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों में माँगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश से राज्य में हालिया दिनों हुए एनकाउंटर पर नोटिस जारी कर के दो सप्ताह के भीतर जवाब दर्ज करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के खिलाफ एक गैर-सरकारी संगठन पीपल्ज़ यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज अर्जी दायर की है जिसमें कई झड़प के फर्जी होने का आरोप लगाया गया है।

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पीयूसीएल की अर्जी में उत्तर प्रदेश में कम से कम 500 एनकाउंटर हुए हैं, जिन में 58 लोग मरे। बेंच ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग को भी बनाने की अर्जी को रद्द कर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले मार्च में उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ था। नई सरकार के बाद राज्य में कानून और व्यवस्था को सही करने के लिए पुलिस झड़प की संख्या में तेजी आई थी। एनकाउंटर के उन घटनाओं पर विपक्ष लगातार योगी सरकार को निशाना बनाता रहा है। उनका आरोप है कि एनकाउंटर के नाम पर पुलिस बेगुनाहों को मार रही है।