कोर्ट ने पुराने आदेश को रद्द किया, 2 अक्टूबर से लागू होगा नया शराबबंदी कानून- बिहार सरकार

पटना। शराबबंदी कानून रद्द किये जाने के बाद नीतीश कुमार ने आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सरकार के मुख्य अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून 2 अक्टूबर से लागू होगा। मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बताया कि शराबबंदी पर नये कानून को विधानमंडल और राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है और इसे 2 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

किशोर ने साफ़ किया कि हाईकोर्ट ने सरकार के पुराने आदेश को रद्द किया है न किये नय शराबबंदी कानून को। नये कानून पर कोर्ट की कोई रोक नहीं है। सीएम आवास पर बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा गृह सचिव आमिर सुबहानी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार और मुख्य अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने हिस्सा लिया।