जयललिता की जमानत अर्जी मंजूर, पीर को होगी सुनवाई

आमदनी से ज़्यादा दौलत रखने के मामले में जेल में बंद अन्नाद्रमुक चीफ जे जयललिता के वकीलो की तरफ से पीर के रोज़ जमानत के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर चार अर्जियां कोर्ट ने मंगल के रोज़ मंजूर कर ली। जयललिता की ओर से मशहूर वकील राम जेठमलानी ने बहस शुरू की। हालांकि, जमानत पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। इसपर अब आइंदा पीर के रोज़ सुनवाई होगी।

हाई कोर्ट में अभी 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक दशहरा की छुटि्टयां हैं। इसकी वजह से तमिल नाडु की साबिका वज़ीर ए आला को तब तक जेल में ही रहना होगा।

जयललिता की सजा रोकने, स्टे ऑर्डर, राहत और जमानत के लिए उनके वकीलों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में पीर के रोज़ चार अर्जियां दाखिल की थी।

काबिल ए ज़िक्र है कि खुसूसी जज जॉन माइकल डीकुन्हा ने 66.65 करोड़ की आमद से ज़्यादा दौलत रखने के मामले में जयललिता को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर 100 करोड़ रूपए का जुर्माना भी लगाया है। चूंकि सजा तीन साल से ज्यादा की है, इसलिए जयललिता को हाई कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है।