नये मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार e-KYC बंद करे टेलीकॉम कंपनीयां- सरकार

सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिये आधार ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन बंद करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की तरफ से शुक्रवार को यह निर्देश जारी किया गया।

शीर्ष अदालत ने कानूनी प्रावधान के अभाव में पिछले महीने एक अहम फैसले में प्राइवेट कंपनियों को आधार का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश के अनुपालन को दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है।

सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में कंपनियों से विशिष्ट पहचान संख्या (Aadhaar) के जरिये इलेक्ट्रानिक रूप से ‘अपने ग्राहक को जानो’ (ई-केवाईसी) का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही कंपनियों को आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 5 नवंबर तक देने के लिए कहा है।

दूरसंचार विभाग ने तीन पन्नों के आदेश में कहा कि मौजूदा ग्राहकों के सत्यापन के अलावा नया कनेक्शन देने के लिये आधार ई-केवाईसी का उपयोग नहीं किया जा सकता।

हालांकि, विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिये स्वेच्छा से आधार देता तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है. यानी इसका उपयोग ऑफलाइन किया जा सकता है।