बैंको को आधार इस्तेमाल करने का यह निर्देश जारी, जानिए, क्या है पुरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने आधार के इस्तेमाल को लेकर बैंकों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किया है।

उसने बैंकों को स्पष्ट किया है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की शिनाख्त वे आधार ईकेवाईसी से करें।

प्राधिकरण ने आगे सुझाव दिया है कि अन्य ग्राहकों के सत्यापन के लिए बैंक ऑफलाइन आधार यानी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले ग्राहक अपनी पहचान के लिए बैंक को आधार उपलब्ध कराते है या नहीं, यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा।

यूआइडीएआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को उपरोक्त जानकारी दी। उक्त अफसर ने बताया कि पिछले हफ्ते प्राधिकरण ने बैंकों को पत्र लिखकर आधार के इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। इस पत्र की एक प्रति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) को भी भेजी गई है। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी सलाह हासिल करने के उपरांत यूआइडीएआइ ने बैंकों को यह पत्र लिखा है।

शीर्ष कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में निजी कंपनियों के आधार इस्तेमाल पर रोक लगाई, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसे हरी झंडी दी है। अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर प्राधिकरण के उक्त अधिकारी ने उपरोक्त जानकारी दी।

उसके मुताबिक, यूआइडीएआइ ने बैंकों को सूचित कर दिया है कि जो ग्राहक यह घोषणा करें कि वे सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का हस्तांतरण सीधे अपने खाते में करना चाहते हैं, बैंक उनका खाता खोलने के क्रम में पहचान के लिए आधार ईकेवाईसी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य ग्राहकों का खाता खोलने के लिए बैंक आधार ईकेवाईसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक अगर अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से देता है तो खाता खोलने में बैंक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है।