मद्रास हाईकोर्ट ने मर्सल के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा अभिव्यक्ति की आजादी फिल्मों पर भी लागू

मद्रास हाई कोर्ट ने जीएसटी से संबद्ध विवादित संवाद को लेकर ‘मर्सल’ को जारी सेंसर प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति एम सुंदर की खंडपीठ ने कहा कि ”यह लोकतंत्र है और लोगों के पास अभिव्यक्ति के अधिकार हैं और यह फिल्मों पर भी लागू होता है.’’

खंडपीठ ने कहा, ‘‘ मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है कि राज्य में विपक्ष के नेता ने नोटबंदी की आलोचना की है, तो क्या अदालत ऐसे बयान देने से रोकने के लिये उनके खिलाफ आदेश पारित करे.’’ याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में यह दलील दी थी कि फिल्म में ऐसे दृश्य एवं संवाद हैं जो देश की सम्प्रभुता और अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा के हित के विरुद्ध हैं. याचिका में दलील यह भी थी कि फिल्म में जीएसटी और डिजिटल भारत योजना के बारे में स्पष्ट तौर पर गलत सूचना दी गयी है जो लोगों को कर चोरी में संलिप्त रहने के लिये प्रोत्साहित करेगा.

सेंसर बोर्ड के फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करने पर हैरानी जताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘यह फिल्म पूरी तरह भारत के बारे में गलत दुष्प्रचार और गलत संवाद तथा दृश्यों से भरी है जो नयी कर प्रणाली (माल एवं सेवा कर) के बारे में जाहिर तौर पर गलत धारणा बनाती है.’’