‘मारिया को क़त्ल नहीं किया गया उसने आत्महत्या की थी’

कराची: पाकिस्तान के मुरी के उपनगरीय देओल में रिश्ते के विवाद में कथित रूप से जला कर हत्या की जाने वाली लड़की मारिया के मामले की जांच टीम ने इस वारदात को खुद सोज़ी करार दिया है जबकि इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार में से तीन आरोपियों को बेगुनाह करार दिया गया है।

थाना मुरी अधिकारी अभिव्यक्ति इकराम ने मिडिया को बताया कि डीआईजी अबू अवान की अध्यक्षता में गठित होने वाली इस टीम ने इस मामले में दर्ज की गई हत्या के प्रावधानों को समाप्त कर दिया है। अब यह मामला सिर्फ दंड पाकिस्तान की धारा 322 के तहत ही चलेगा। भारतीय दंड पाकिस्तान की इस धारा के तहत हत्या बिना वजह के जूमरे में आती है और यह एक ज़मानत योग्य अपराध है।

पुलिस के अनुसार वज़ीरे आला पंजाब के आदेश पर इस मामले की जांच के लिए गठित की गई जांच समिति ने जिन तीन लोगों को बेगुनाह बताया है उनमें शौकत के इलावा मियां अरशद और रिफ़त शामिल हैं जबकि इस रिपोर्ट में एक ही आरोपी हारून मारिया की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है।

पुलिस के अनुसार इस समिति ने अपनी हमती रिपोर्ट मुख्यमंत्री पंजाब और आईजी पंजाब को भिजवा दी है जबकि पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया है।उल्लेखनीय है कि इस मामले को इंटरनेशनल मिडिया ने खूब निंदा की थी.