अकबर ओवैसी के ख़िलाफ़ तहकीकात और अंदरून 90 यौम रिपोर्ट दाख़िल करने का हुक्म

हैदराबाद, २७ नवंबर:(सियासत न्यूज़)आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट ने चंदरायन गुट्टा पुलिस को हिदायत की है कि चंदरायन गुट्टा में इब्राहीम बिन यूनुस याफ़ई क़त्ल केस की तहकीकात मुकम्मल करते हुए अंदरून 90 यौम इस अदालत में क़तई रिपोर्ट पेश करे।

इलावा अज़ीं अदालत आलीया ने अकबर उद्दीन ओवैसी पर मुबय्यना हमला के एक मुक़द्दमा में मुहम्मद बिन उमर याफ़ई अल-मारूफ़ मुहम्मद पहलवान और दूसरों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई रोक देने का हुक्म भी दिया है।

मक़्तूल इब्राहीम याफ़ई के बिरादर एवज़ बिन यूनुस याफ़ई की तरफ़ से दायर करदा दरख़ास्त रिट पर समाअत के बाद आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट के जस्टिस के सी भानू ने चंदरायन गुट्टा पुलिस को 30 अप्रैल 2011 को बारकस में इब्राहीम बिन यूनुस याफ़ई के मुबय्यना क़त्ल के ज़िमन में मजलिस इत्तिहाद अलमुस्लिमीन के फ़्लोर लीडर और हलक़ा चंदरायन गुट्टा के मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली अकबर उद्दीन ओवैसी के इलावा हलक़ा मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला, उनके गनमैन जानी मियां, और बारकस के कारपोरेटर मंसूर अलाव लकी के ख़िलाफ़ दर्ज क़त्ल के मुक़द्दमा Cr.No.313/2012 की तहकीकात मुकम्मल करे और अंदरून तीन माह हाइकोर्ट में क़तई रिपोर्ट पेश की जाए ।

मुअज़्ज़िज़ जस्टिस भानू ने इब्राहीम याफ़ई क़त्ल केस के ज़िमन में अकबर उद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ दर्ज करदा मुक़द्दमा की तहकीकात की तकमील तक मुहम्मद पहलवान और दूसरों के ख़िलाफ़ जारी फ़ौजदारी तहकीकात पर हुक्म अलतवा भी जारी किए हैं।

वाज़िह रहे कि इब्राहीम याफ़ई के क़त्ल केस के लिए जारी याफ़ई ख़ानदान की तवील जद्द-ओ-जहद के एक हिस्सा के तौर पर मक़्तूल के भाई एवज़ गुज़श्ता हफ़्ता रियासती हाईकोर्ट से रुजू होते हुए इब्राहीम याफ़ई क़तल के मुक़द्दमा को अकबर उवैसी पर मुबय्यना हमले से मुताल्लिक़ ( इक़दाम‍ ए‍ क़त्ल) मुक़द्दमा से मरबूत करने की दरख़ास्त की थी ।

क़बल अज़ीं एवज़ बिन यूनुस याफ़ई ने चंदरायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज करदा अपनी एक शिकायत में इल्ज़ाम आइद किया था कि 30 अप्रैल 2011 को रुकन असेंबली बलाला के गनमैन जानी बारकस में इन ( याफ़ई) की रिहायश गाह पहुंचकर ख़ानदान के मर्द अरकान को बाहर तलब करते हुए कहा था कि अकबर ओवैसी ने उन्हें बारकस में वाकेय् ( स्थित) मजलिस के दफ़्तर में तलब किया है।

इस शिकायत के बमूजब (मुताबिक) अकबर ओवैसी की तलबी के मुताबिक़ जब वो दफ़्तर पहूंचे तो वहां अकबर ओवैसी अपने हाथ में रीवाल्वर थामे हुए थे। एवज़ और उनके अरकान ख़ानदान को देखते ही उन्होंने (अकबर ओवैसी ) डराना धमकाना शुरू कर दिया । इलावा अज़ीं चीख-ओ-पुकार करते हुए याफ़ई ख़ानदान की ख़्वातीन के ताल्लुक़ से भी फ़हश कलामी की थी ।

एवज़ बिन यूनुस याफ़ई ने ये इल्ज़ाम भी आइद किया कि इस गाली गलौज पर वो ब्रहम ( गुस्सा) हो गए थे और इब्राहीम याफ़ई ने अकबर ओवैसी को बदकलामी बंद करने और शाइस्ता ज़बान में गुफ़्तगु करने के लिए कहा जिस पर चंदरायन गुट्टा के रुकन असेंबली ने जिन के दाएं हाथ में रीवाल्वर था बाएं हाथ से इब्राहीम याफ़ई का कालर पकड़ लिया।

गनमैन जानी मियां ने एवज़ और दूसरों पर किसी वार्निंग के बगैर ही फायरिंग कर दी जिसके नतीजा में वो ज़ख़्मी हो गए थे । इस शिकायत पर चंदरायन गुट्टा पोलीस ने अकबर ओवैसी , अहमद बलाला और जानी मियां के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज किया है ।