नयी दिल्ली 13 जुलाई (वार्ता) हवाई टिकट रद्द कराना एक अगस्त से सस्ता हो जायेगा क्योंकि नये नियमों के अनुसार, विमान सेवा कंपनियाँ मूल किराया और ईंधन शुल्क से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज के रूप में नहीं काट सकेंगी।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नागर विमानन नियम में संशोधन को अंतिम रूप दे दिया गया है।
इसमें कहा गया है “टिकट रद्द कराने/इस्तेमाल नहीं करने या यात्री के उड़ान छोड़ देने की स्थिति में विमान सेवा कंपनी सभी संवैधानिक कर तथा उपभोक्ता विकास शुल्क/हवाई अड्डा विकास शुल्क/यात्री सेवा शुल्क यात्रियों को वापस करेंगी।
साभार: वार्ता