अदालती तारीख में पहली बार किसी खातून को रेप केस में मिली उम्रकैद

मुल्क की अदालती तारीख में पहली बार रेप के केस में एक खातून को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई | इंदौर जिला कोर्ट ने पीर की दोपहर एक 10 साला मासूम के साथ हुए रेप के एक साल पुराने मामले में मुल्ज़िम के साथ ही उसकी साथी मुल्ज़िमा खातून को उम्रकैद की सजा सुनाई |

मुल्ज़िमो पर जनता के हमले के खदशे के बीच 10 साल की बच्ची से 40 दिन तक रेप करने वाले मुल्ज़िम सुनील करोसिया और उसकी माशूका पिंकी उर्फ सरिता को अदालती तहवील से कोर्ट रूम तक सेक्युरिटी के बीच लाया गया था |

सजा सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में पैर रखने की जगह नहीं थी कई वकील और आम जनता कोर्ट रूम में मौजूद थे जज ने करोसिया से कहा, तुमने जो हरकत की वह माफ करने लायक कतई नहीं है | तुम्हारा जेल में रहना ही ठीक होगा , उसकी माशूका पिंकी को भी कोर्ट ने यह कहते हुए सजा सुनाई की खातून होते हुए भी एक बच्ची के साथ हुए इस घिनौने काम में तुमने साथ दिया |

फैसला सुनते ही पिंकी का चेहरा उतर गया | वह रोते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकली |

पीर को अदालती ज़िला में जस्टिस सविता सिंह ने कोर्ट नंबर 51 में करोसिया और उसकी खातून दोस्त को ताजीरेत ए हिंद की दफा 376 के तहत ता उम्रकैद , 5-5 हजार रुपए जुर्माना, दफा 370 (1) के तहत दस-दस साल कैद और 3-3 हजार रुपए जुर्माना, दफा 370 (ए) के तहत 6-6 साल कैद और दो-दो हजार रुपए जुर्माना, दफा 23 के तहत 6-6 माह की कैद और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माने की रकम में से 12 हजार रुपए मुतास्सिरा को देने का हुक्म दिया गया है |