केरल में एक अदालत ने एक महिला को जबरन अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन उत्पीड़न (पीओसीएसओ) अधिनियम के बच्चों के संरक्षण के तहत आरोप लगाए जाने के बाद उसके पति को भी उम्र क़ैद की सजा सुनाई गयी है।
विशेष सत्र अदालत ने दोनों अपराधियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने पीड़ित मुआवज़े निधि से पीड़ित लड़की को 3 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया।
यह घटना 2015 में हुई थी। 46 वर्षीय महिला ओनम की छुट्टियों के दौरान अपने तीन बच्चों, दो लड़कियों और एक पांच वर्षीय लड़के को त्रिशूर ले गई। उसने अपने प्रेमी के साथ एक लॉज में चेक इन किया और उसे अपनी दोनों बेटियों पर बलात्कार करने की अनुमति दे दी। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 17 साल है और छोटी बेटी 12 साल की है। उसके प्रेमी ने लड़कियों की नग्न तस्वीरें भी लीं।
यह अपराध लड़कियों की मां की उपस्थिति में और मर्ज़ी से किया गया था। यौन शोषण की वजह से उसकी बड़ी बेटी मानसिक रूप से परेशान हो गयी है।
इस घटना का खुलासा तब हुआ जब स्कूल में एक काउंसलिंग सेशन के दौरान बड़ी लड़की ने इसके बारे में बताया और फिर महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने बड़ी लड़की के बलात्कार से संबंधित मामले में निर्णय सुनाया है और युवा लड़की के बलात्कार का मुकदमा अभी भी जारी है।