अबू सलेम की हिन्दुस्तान को हवालगी सही -सुप्रीम कोर्ट

अबू सलेम हिन्दुस्तान में मुख़्तलिफ़ मुक़द्दमात का सामना करता रहेगा जिन में 1993 के मुंबई सिलसिलावार बम धमाका मुक़द्दमा भी है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दरख़ास्त के इस के ख़िलाफ़ आइद तमाम अदालती कार्रवाई कलअदम क़रार दी जाये मुस्तरद करदी गई है जबकि पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुस्तान को अबू सलेम की हवालगी मंसूख़ करदी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पुर्तगाली सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला की पाबंदी का लज़ूम इस पर आइद नहीं होता। यहां की अदालतें आज़ाद हैं और अबू सलेम की हिन्दुस्तान को हवालगी क़ानून की नज़र में अब भी कारकरद है ।

चीफ़ जस्टिस पी सत्ता सीवम की ज़ेर-ए-सदारत एक बेंच ने सी बी आई को हिदायत दी कि टाडा और क़ानून धमाका के तहत अबू सलेम पर आइद इज़ाफ़ा इल्ज़ामात से उसकी हिन्दुस्तान को हवालगी के बाद दसतबरदारी इख़तियार करली जाये ।

45 साला अबू सलेम चाहता है कि मुख़्तलिफ़ अदालतों में इस के ख़िलाफ़ जारी मुक़द्दमा कुलअदम क़रार दीए जाएं क्योंकि पुर्तगाल सुप्रीम कोट ने उसकी हिन्दुस्तान को हवालगी मंसूख़ करदी गई है क्योंकि हिन्दुस्तानी ओहदेदारों ने मुबय्यना तौर पर हवालगी की शराइत की ख़िलाफ़वरज़ी की है ।

अब्बू सालिम को हिन्दुस्तान की तहवील में देने के वक़्त हिन्दुस्तान ने पुर्तगाल को तायक़ून‌ दिया था कि अब्बू सालिम पर ऐसे कोई इल्ज़ामात आइद नहीं किए जाऐंगे जिन के तहत उसे सज़ाए मौत या 25 साल से ज़्यादा मुद्दत की सज़ाए क़ैद दी जा सकती है लेकिन बादअज़ां ऐसे इल्ज़ामात आइद कर दिए गए ।

सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम के मुक़द्दमे में ताख़ीर की जबकि इस ने टाडा अदालत के 31 जनवरी के हुक्म नामे के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख़ास्त पेश की थी । सुप्रीम कोर्ट ने अब्बू सालिम के इसके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा बंद करदेने की दरख़ास्त भी मुस्तर्द करदी है । अटार्नी जनरल जी ई वाहनवाती ने कहा कि हुकूमत पुर्तगाली अदालत को दीए हुए तायक़ून‌ की पाबंद है ।