अमित शाह की मुक़द्दमा ख़ारिज करने की दरख़ास्त की समाअत सी बी आई अदालत ने मुल्तवी करदी

सी बी आई अदालत ने आज बी जे पी क़ाइद अमित शाह के ख़िलाफ़ मुक़द्दमात ख़ारिज करदेने की दरख़ास्त की समाअत मुल्तवी करदी। ये मुक़द्दमात सुहराबुद्दीन शेख़ और तुलसी राम प्रजापति के फ़र्ज़ी अनकाउंटरस मुक़द्दमात के बारे में थी।

दरख़ास्त की समाअत 14 जुलाई तक मुल्तवी करदी गई। नए जज बी एच लोया जिन के इजलास पर आज मुक़द्दमा पेश किया गया था, उसकी समाअत मुल्तवी करदी। दरीं असना इमकान है कि अमित शाह 4 जुलाई को बाक़ायदा समाअत के लिए अदालत के इजलास पर पेश होंगे।

ये भी नोट किया जा सकता है कि साबिक़ जज जीटी उतपत का 25 जून को पुणे तबादला कर दिया गया है। अदालत ने 9 मई को अमित शाह और दीगर मुल्ज़िमीन के समन जारी किए थे।

ये मुक़द्दमा गुजरात से सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत को मुंतक़िल किया गया है। सी बी आई ने अमित शाह और दीगर मुल्ज़िमीन बिशमोल कई पुलिस ओहदेदारों को इस मुक़द्दमे के सिलसिले में गुज़िश्ता सितम्बर में समन जारी किए थे।

सी बी आई के बमूजब गयानगसटर सुहराबुद्दीन शेख़ जो मुबय्यना तौर पर पाकिस्तान की दहशतगर्द तंज़ीम लश्कर‍-ए‍–तैबा से रवाबित रखता था और उसकी बीवी कौसर बी को गुजरात के इन्सिदाद-ए-दहशत गर्दी उसको एड ने हैदराबाद से महाराष्ट्रा के इलाक़ा सांगली के सफ़र के दौरान अग़वा करलिया था और नवंबर 2005में गांधी नगर के क़रीब इन का मुबय्यना फ़र्ज़ी अनकाउंटर किया गया था।