डाक्टर नुपर तलवार को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी, जिसने ग़ैर ज़मानती गिरफ़्तारी वारंट पर अलतवा से इनकार कर दिया। ये गिरफ़्तारी वारंट ग़ाज़ीयाबाद की एक ख़ुसूसी अदालत ने नुपुर तलवार के ख़िलाफ़ उस वक़्त जारी किया था जब दोहरे क़त्ल मुआमला में अदालत में पेश होने के लिए मुतअद्दिद समन जारी करने के बावजूद नूपूर तलवार ने अदालत में हाज़िर होने को ज़रूरी नहीं समझा।
जस्टिस ए के पटनायक और जे एस केहर ने नूपूर तलवार को पीर ( सोमवार) के रोज़ ख़ुद सपुर्द हो जाने की हिदायत की। इसी बंच को नुपूर तलवार ने अपनी दरख़ास्त ज़मानत पर ग़ौर करने की दरख़ास्त की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़ स्पेशल जज ग़ाज़ीयाबाद के ज़रीया जारी किए गए ग़ैरज़मानती गिरफ़्तारी वारंट पर अलतवा नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस के बावजूद अदालत ये हुक्म देती है कि दरख़ास्त गुज़ार (नूपूर) पैर के रोज़ अदालत में हाज़िर होकर दरख़ास्त ज़मानत को दुबारा इदख़ाल करे जिस पर मुसबत ग़ौर किया जा सकता है।