श्रीनगर
बडगाम की मुक़ामी अदालत ने सख़्त गीर हुर्रियत कान्फ़्रेंस लीडर मसर्रत आलम भट्ट की दरख़ास्त ज़मानत को मस्तरद कर दिया। हुर्रियत लीडर के वकील बशीर अहमद भट्ट ने कहा कि अदालत ने भट्ट की दरख़ास्त ज़मानत मुस्तरद करदी है जिस बुनियाद पर दरख़ास्त मुस्तरद करदी गई है उसकी तफ़सीलात आर्डर कापी मिलने के बाद ही मालूम होंगी।
45 साला अलहिदगी पसंद लीडर को गुज़िशता हफ़्ते मुल्क के ख़िलाफ़ ग़द्दारी करने और जंग के मुतरादिफ़ कार्यवाहीयां करने की पादाश में गिरफ़्तार कियागया था । उन पर जुमेरात को अवामी सलामती क़ानून का भी इतलाक़ अमल में आया था जिस पर सख़्ती से अमल किया जा रहा है उन्हें जम्मू में कोट बुहलूल जेल मुंतक़िल किया गया है।
मसर्रत आलम को 16 अप्रैल को पाकिस्तान पर्चम लहराने और मुख़ालिफ़ हिंद नारे लगाने की याददाश्त में गिरफ़्तार किया गया है। हुर्रियत लीडर सय्यद अली शाह गिलानी की जानिब से 15 अप्रैल को एक रैली मुनज़्ज़म की गई थी। पुलिस ने भट्ट गिलानी और दीगर के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज रजिस्टर किया था।
तहक़ीक़ात के दौरान वीडियो तक़ारीर का जायज़ा लिया गया है जिस में पता चला है कि मसर्रत आलम ने ही मुख़ालिफ़ बंद नारे लगाने केलिए हुजूम को इकट्ठा किया था।