आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ए पी एन जी औज़ की तरफ से 7 सितंबर को लाल बहादुर स्टेडीयम में आंध्र प्रदेश बचाव जल्सा-ए-आम की इजाज़त दे दी है।
इस तरह ए पी एन जी औज़ के जलसे की राह हमवार होगई। पुलिस की तरफ से ए पी एन जी औज़ को जल्सा-ए-आम की इजाज़त दिए जाने के ख़िलाफ़ तेलंगाना के बाअज़ वुकला ने अदालत से रुजू होकर इजाज़त मंसूख़ करने की दरख़ास्त की थी।
ताहम हाईकोर्ट ने इस दरख़ास्त को मुस्तर्द कर दिया और पुलिस की इजाज़त को बरक़रार रखा है। जस्टिस एन राम मोहन राव ने आज इस सिलसिले में अपना फ़ैसला सुनाया।
तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक एडवोकेट ने जल्सा-ए-आम की इजाज़त मंसूख़ करने की अपील पर मबनी दरख़ास्त दायर की थी जिस पर कल मुबाहिस हुए और जज ने आज अपना फ़ैसला सुनाया।
अदालत ने जल्सा-ए-आम के इनइक़ाद के सिलसिले में ए पी एन जी औज़ और पुलिस को सख़्त हिदायात जारी की हैं। अदालत ने कहा कि जल्सा-ए-आम में सिर्फ़ सरकारी मुलाज़मीन को शिरकत की इजाज़त दी जाये और वो अपने शनाख़ती कारडज़ के ज़रीये स्टेडीयम पहुंचें।
अदालत ने जल्सा-ए-आम के मौके पर किसी भी नाख़ुशगवार वाक़िये को रोकने पुलिस को एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी और कहा कि अगर इस मौके पर सूरत-ए-हाल बिगड़ती है तो ए पी एन जी औज़ इस के लिए ज़िम्मेदार क़रार पाएंगे।
जज ने कहा कि स्टेडीयम के अंदर और बाहर कोई भी नाख़ुशगवार वाक़िया पेश नहीं आना चाहीए। अदालत ने वाज़िह किया कि ख़ानगी मुलाज़मीन-ओ-तलबा को जलसे में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। अदालत ने इजाज़त के सिलसिले में पुलिस की तरफ से तए शराइत पर अमल आवरी की हिदायत दी।
मुक़द्दमा की समाअत के मौके पर हाईकोर्ट के अहाते में माहौल कशीदा था। तेलंगाना के वुकला ने अदालतों के काम काज का बाईकॉट करके हाईकोर्ट पहुंच कर मुज़ाहरा किया।
तेलंगाना जवाइंट एक्शण कमेटी ने जुमा की निस्फ़ शब से 24 घंटे के बंद का एलान किया है जबकि उस्मानिया यूनीवर्सिटी तेलंगाना तलबा जय ए सी ने जल्सा-ए-आम को नाकाम बनाने का एलान किया।
तलबा जे ए सी ने हैदराबाद और रंगारेड्डी अज़ला में बंद का एलान किया है। पुलिस ने स्टेडीयम के अतराफ़-ओ-अकनाफ़ के इलाक़ों में इमतिनाई अहकामात नाफ़िज़ किए हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आर टी सी मुलाज़मीन ने बंद में हिस्सा लेने का एलान किया है।