लोहरदगा के आजसू एमएलए कमल किशोर भगत को नामी मशहूर डॉक्टर डॉ केके सिन्हा से मारपीट करने, उन पर हमला करने व रंगदारी मांगने के मामले में आज रांची की एक अदालत ने सात साल की सजा सुनायी व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मालूम हो कि 21 साल पुराने इस मामले में कल ही अदालत ने कमल किशोर भगत व अलेस्टेयर बोदरा को मुजरिम करार दिया था और सजा सुनाने की तारीख आज मुकर्रर की थी।
कल इस मामले में मुजरिम करार दिये जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। 28 सितंबर 1993 की एक वाकिया में शाम पांच बजे के करीब आजसू के तीन लोगों ने बरियातू रोड बडगाईं वाकेय मशहूर डॉक्टर डॉ केके सिन्हा के चेंबर में घुस कर रंगदारी मांगी थी और उन पर थप्पड व घुसे चलाये थे। साथ ही पिस्तौल से फायरिंग भी की गयी थी।
इस सजा सुनाये जाने के बाद कमल किशोर भगत की एसेम्बली की रुक़्नियत भी खुद मंसूख हो जायेगी। गौर तलब है कि अवामी नुमाइंदे कानून के तहत यह तजवीज है कि किसी भी शख्स को दो साल या उससे ज़्यादा सजा सुनाये जाने पर उसकी रुकनीयत खुद मंसूख हो जाती है।