नई दिल्ली, 09 जनवरी(पी टी आई) एक ऐसे इक़दाम ने जो पासपोर्ट के दस्तावेज़ी काम की ज़ख़ामत को कम कर देगा, आधार नंबर को अब पता और शनाख़्त के सबूत के तौर पर क़ुबूल किया जाएगा ।
एक सरकारी बयान में आज कहा गया कि वज़ारत उमूर ख़ारेजा ने फैसला कर लिया है और इसके मुताबिक़ पासपोर्ट जारी करने वाले तमाम हुक्काम को मश्वरा दिया है कि पासपोर्ट दरख़ास्त के मक़सद के लिए पता / शनाख़्त के सुबूत के ज़िमन में कोई भी दीगर दस्तावेज़ात के साथ आधार मकतूब को भी पता और फ़ोटो शनाख़्त के सुबूत के तौर पर क़ुबूल किया जाये।
मौजूदा तौर पर हुक्काम पासपोर्ट दरख़्वास्तें तकरीबन 14 दस्तावेज़ात की असास पर क़ुबूल करते हैं जैसे वोटर आई डी कार्ड या इलेक्टोरल फ़ोटो शनाख़्ती कार्ड, राशन कार्ड , पैन कार्ड , ड्राइविंग लाईसेंस , सदाक़त नामा पैदाइश-ओ-दीगर।