इसपेकटरम हराज केलिए मोहलत में जनवरी तक तौसीअ

सुप्रीम कोर्ट ने आज मर्कज़ी हुकूमत केलिए मोबाईल फ़ोन इसपेकटरम के हराज के लिए मोहलत में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया है । हुकूमत ने अब ताज़ा मोहलत 11 जनवरी 2013 मुक़र्रर की है और जिन कंपनियों को पहले ही लाईसैंस जारी किए जा चुके हैं उन्हें 18 जनवरी 2013 तक काम करने की इजाज़त भी देदी है ।

सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई ये मोहलत एसा लगता है कि बिलकुल आख़िरी और क़तई है और जिन कंपनियों को लाईसैंस की तंसीख़ का ख़तरा है उन्हें आख़िरी मौक़ा है कि वो अज़ सर-ए-नौ बोलियों के ज़रीया अपने लाईसैंस दुबारा हासिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक समाअत के दौरान इसपेकटरम हराज की मोहलत में इज़ाफ़ा करने के साथ ही ख़बरदार भी किया कि अगर ताज़ा तरीन मोहलत तक हराज नहीं किया जाता है तो फिर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के ख़िलाफ़ अज़ ख़ुद नोटिस लेते हुए कार्रवाई की जाएगी ।

उन के ख़िलाफ़ तहक़ीर अदालत का मुक़द्दमा भी दर्ज होसकता है । अदालत ने ख़बरदार किया है कि हराज ना होने की सूरत में मर्कज़ी हुकूमत पर भी हर्जाना आइद किया जा सकता है ।