इस्मतरेज़ि और कत्ल के मुजरिम को फांसी की सजा

जज सीमा सिन्हा के फास्ट ट्रैक अदालत ने नाबालिग से इस्मतरेज़ि और कत्ल के मुल्ज़िम विशेष महतो को फांसी की सजा सुनायी है। उसे 30 सितंबर को मुजरिम करार दिया था। वाकिया मई 2008 की है। बेड़ो के चनकोपी गांव वाक़ेय बगीचे में विशेष महतो ने 11 साल की बच्ची से इस्मतरेज़ि किया था।

बाद में कुल्हाड़ी से उसकी कत्ल कर दी थी। लाश को कुएं में डाल दिया था। बच्ची आम चुनने बगीचे में गयी थी। मुक़ामी लोगों ने बच्ची के लाश को कुएं में देखा और इसकी जानकारी गाँव वालों को दी। वाकिया को लेकर बच्ची के वालिद ने बेड़ो थाने में नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने विशेष को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में 2008 में चाजर्शीट दायर की गयी। अस्तगासा की जानिब से 14 गवाह पेश हुए। अस्तगासा की जानिब से वकील ममता श्रीवास्तव और बचाव फरीक़ की तरफ से वकील अरविंद सिंह ने बहस की।