ट्रैफ़िक की ख़िलाफ़वरज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ हैदराबाद पुलिस सख़्त मौक़िफ़ इख़तियार किए हुए हैं और सर-ए-फ़हरिस्त ख़िलाफ़वरज़ी करने वाले अफ़राद के ख़िलाफ़ जार्च शीट दाख़िल करने का सिलसिला जारी है।
आइन्दा दिनों ख़िलाफ़वरज़ी करने वाले अफ़राद जिन के ख़िलाफ़ चार्ज शीट दाख़िल की जा रही है उनको पासपोर्ट के हुसूल और सरकारी मुलाज़िमतें हासिल करने में दुश्वारियां पेश आयेंगी। क्युंकि ट्रैफ़िक पुलिस ने ख़िलाफ़वरज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ जेल की सज़ा सुनाई जाने वाले अफ़राद का सख़्त नोट लिया जा रहा है।
बताया जाता हैके 16 मार्च ता 21 मार्च तक हैदराबाद ट्रैफ़िक पुलिस ने शहर के सर-ए-फ़हरिस्त ख़िलाफ़वरज़ी करने वाले अफ़राद जो ई चालान अदा करने से गुरेज़ कररहे थे उन्हें अदालत में पेश किया।
ट्रैफ़िक पुलिस के बमूजब पिछ्ले एक हफ़्ते के दौरान 357 अफ़राद को हरासत में लिया गया जो हालते नशे में गाड़ी चलाने में शामिल थे जबकि 97 सर-ए-फ़हरिस्त ख़िलाफ़वरज़ी करने वालों को भी अदालत में पेश करते हुए चार्ज शीट दाख़िल की गई जिस के नतीजे नामपली कोर्ट के सेकंड मेट्रो पोलेटेन मजिस्ट्रेट श्री एम राजू और चौथे मेट्रो पोलेटेन मजिस्ट्रेट एम शिव शंकर प्रसाद ने 48 अफ़राद को एक ता 15 दिन की मुद्दत की जेल की सज़ा सुनाई और ख़िलाफ़वरज़ी करने वाले अफ़राद को 6 लाख 46 हज़ार रुपये जुर्माना आइद किया। ट्रैफ़िक पुलिस ई चालानात अदा ना करने वालों पर क़ानूनी शिकंजा किसने में मसरूफ़ है।