उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन फिर लागू

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फ़ैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है. इसके साथ ही रियासत में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू हो गया है. नैनीताल हाईकोर्ट के फ़ैसले पर जुमा को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हक रख रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सहाफियों को बताया, “अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी हुक्म दिया है कि वह 27 तारीख तक उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन नहीं हटाएगी.”
उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हुक्म दिया है कि वह 26 अप्रैल तक अपने फ़ैसले की प्रति सभी मुतल्लिक पक्षों को उपलब्ध करवाए. इसके बाद 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी.”