नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट कल बागी कांग्रेसी विधायक सम्मिलित गए आवेदन की सुनवाई करेगी जिसमें काउंटर विचलन कानून के तहत अध्यक्ष की ओर से उन्हें अयोग्य करार दिया गया था।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल याचिका की सुनवाई शनिवार को करने की बात कही थी जबकि बागी कांग्रेसी विधायकों उमेश शर्मा, सुबोध बनियाल और शीलारानी रावत ने अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती जबकि आवेदन प्रस्तुत की थीं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हरीश रावत 10 मई को सदन विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें।