नई दिल्ली मुंबई । एयर इंडिया के हड़ताली पायलेटो को आज एक और धक्का लगा जब दिल्ली हाइकोर्ट ने हड़ताली पायलेटों को अपना एहतिजाज तुरंत ख़त्म करने की हिदायत दी।
अदालत ने बताया कि बोइंग 777 पर ट्रेनिंग को मसला बना कर एहतिजाज करना मुनासिब नहीं। बोइंग 777 को आलमी परवाज़ों के लिए इस्तिमाल किया जाता है। अदालत ने कहा कि वो इस मामले पर सुनवाइ सिर्फ उस वक़्त करेगी जब हड़ताली पायलेट अपने तीन हफ़्तों के एहतिजाज को ख़त्म करें।
कारगुज़ार चीफ़ जस्टिस ए के सगरी और जस्टिस राजू शाही अनडलवा की बंच ने बोइंग 777 पर ज़्यादा से ज़्यादा पायलेटों की तर्बीयत के लिए स्टे आर्डर के ख़िलाफ़ एयर इंडिया की तरफ से दाख़िल कि गइ अपील पर कहा कि सब से पहले पायलेटों को अपनी हड़ताल ख़त्म करनी चाहीए इस के बाद हम इस माम्ले की सुनावाइ करेंगे।
दिल्ली हाइकोर्ट के वाहिद जज ने 11 मई को बोइंग 777 पर ओर पायलेटो की ट्रेनिंग पर स्टे आर्डर जारी किया था और इस मसले पर जस्टिस धर्म अधीकारी पेनल सिफ़ारिशात पर अमल करने तक तर्बीयत रोक दी थी।लेकिन अदालत ने इस ट्रेनिंग को रोकने से इन्कार कर दिया।