नई दिल्ली दिसंबर: सुप्रीमकोर्ट ने मर्कज़ से कहा हैके दरयाए कृष्णा के पानी की तक़सीम के मुआमले में इस के दुसरे फ़रीक़ों महाराष्ट्रा और कर्नाटक को भी घसीटने के बजाये आंध्र प्रदेश और नौ तशकील शूदा रियासत तेलंगाना के दरमियान इस दरिया के पानी की तक़सीम का मसला आबी ट्रब्यूनल से रुजू किया जाये।
आंध्र प्रदेश की तक़सीम के बाद 2 जून 2014 को तशकील शूदा रियासत तेलंगाना ने दरिया के पानी की तक़सीम के मुआमले में इस को दुसरे फ़रीक़ों के माबैन एक अलैहिदा हिस्सादार तसव्वुर करने की दरख़ास्त करते हुए अपने हिस्सा के अज़सर-ए-नौ ताय्युन की ज़रूरत पर-ज़ोर दिया था।
ट्रब्यूनल से ख़ाहिश की जा सकती हैके आंध्र प्रदेश को पहले ही तक़सीम शूदा पानी के हिस्से से तेलंगाना के हिस्से के बारे में फ़ैसला किया जा सकता है। इस दौरान बंच ने मर्कज़ को इस ज़िमन में हलफनामा दाख़िल करने की हिदायत करते हुए दरख़ास्तों पर 12 दिसंबर को आइन्दा समाअत मुक़र्रर की है।