दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एआइएमआइएम) पार्टी के लीडर और रुकन असेम्बली असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह रिपोर्ट तकरीर के दौरान गैर मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करने के मामले में हुई शिकायत के बाद अदालत की हिदायत पर दर्ज की गई है।
कड़कड़डूमा अदालत के Metropolitan Magistrate मुनीश गर्ग की हिदायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में तामील रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया है कि हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मिली शिकायत की बुनियाद पर उन पर आइपीसी की दफात के तहत मुजरिमाना मामला दर्ज किया गया है।
फर्श बाजार के एडिश्नल थाना इंचार्ज ने अदालत के सामने पेश होकर मामले में दर्ज की गई एफआइआर की कापी और तामील रिपोर्ट पेश की है। यह एफआइआर एक पुजारी और समाजी कारकुन अजय गौतम की शिकायत के बाद अदालत की हिदायत पर दर्ज की गई है। इसमें ओवैसी पर मुख्तलिफ फिर्के में दुश्मनी का ज़ज़्बा पैदा करने व बैनुल अक्वामी सतह पर तौहीन कर जानबूझकर भड़काने अमन तहलील करने की कोशिश, मुजरिमानासाजिश, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने समेत आइटी एक्ट की दफआत के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में शिकायतगुज़ार ने 5 जून 2014 को इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत दी थी कि उसने एक अखबार के ऑनलाइन एडीशन में पढ़ा है, जिसमें ओवैसी ने तकरीर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इश्तेआलअंगेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया। शिकायतगुज़ार ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब इस लीडर ने अपने गलत ज़ुबान के ज़रिये एक खुसूसी फिर्के में दहशतगर्द और डर पैदा किया है। ऐसे में शिकायतगुज़ार ने मामले में एफआइआर दर्ज कराने की गुहार लगाई थी।