नई दिल्ली: देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत फिलहाल जारी रहेगी. दिल्ली हाइकोर्ट ने कन्हैया की ज़मानत रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया है.
हाइकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कन्हैया द्वारा हालिया दिए गयें बयानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को देशविरोधी और जमानत की शर्तों का उंल्लघन करार देते हुए अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
इस मामले पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, ‘’जिस तरह के बयान का ज़िक्र है उसके खिलाफ तो मामला दर्ज किया जा सकता है. क्या दिल्ली पुलिस ने किया? ’’ कोर्ट ने कहा, ‘’पिछली तीन सुनवाई के दौरान इस मामले में पुलिस ये साफ न