कल से बैंक में नहीं बदले जा सकेंगे पुराने नोट: केंद्र

नई दिल्लीः नोटबंदी को लेकर सरकार आज शाम बड़ा ऐलान किया है। कल से बैंको में पुराने नोट नहीं बदले जा सकेंगे। केवल खाते में केवल 1000 के नोट जमा होंगे और 500 के नोट 15 दिसंबर तक पेट्रोल पंप, अस्पताल में इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

पुराने नोटों से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की फीस भरी जा सकती है। सरकार ने विदेशी नागरिकों को छूट देते हुए कहा कि विदेशी नागरिक हर सप्ताह पाँच हजार तक के पुराने नोट बदल सकेंगे, नोट बदलने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा। नोटों के इस्तेमाल के लिए सरकार ने 15 दिसंबर तक छूट दी है लेकिन किसी भी श्रेणी में 1,000 का नोट अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने नोटबंदी के कारण नकदी की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर नि:शुल्क टोल कर संग्रह की अवधि दो दिसंबर तक बढा दी है।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार टोल कर संग्रह की नि:शुल्क व्यवस्था की अवधि शुक्रवार दो दिसंबर की आधी रात तक बढ़ा दी है।

सरकार के आदेश के मुताबिक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट से हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स, बिजली बिल सहित सभी टैक्स जमा करने का आज आखिरी मौका है। इसके साथ वाणिज्य कर विभाग में भी टैक्स या दूसरे बकाया भुगतान के लिए व्यापारी गुरुवार शाम दफ्तर बंद होने तक पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सरकारी उपक्रम बीएसएनएल ने भी गुरुवार रात 12 बजे तक अपने सभी वितरकों और उप वितरकों को भी पुराने नोट से रीचार्ज और टॉपअप करने की सुविधा दे दी है। ऑल इंडिया बीएसएनएल फ्रेंचाइजी असोसिएशन के पदाधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि पहले बीएसएनएल ने सिर्फ कस्टमर केयर सेंटर्स पर यह सुविधा दी थी।