हिंदवाडा -हाईकोर्ट में जस्टिस मुजफ्फर हुसैन की बेंच ने एसपी और थानेदार को फटकार लगाते हुये पूछा है कि वह बताएं कि उन्होंने स्कूली लड़की, उसके पिता मोहम्मद अकबर गिनाई और चाची ज़ेबा बेगम को किस कानून और अधिकार के तहत हिरासत में रखा है।
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अदालत ने यह आदेश उक्त लड़की की मां ताजा बेगम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। ताजा बेगम ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी बेटी को 13 अप्रैल से अवैध हिरासत में रखा है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि पुलिस ने उनके पति और बहन को भी अवैध हिरासत में रखा है।लड़की की माँ ने अपने परिवार की जान पे खतरा भी बताया है .
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आर्मी के पक्षं में पुलिस ने लड़की पे दवाब डाल के विडियो बनवाया ..
लड़की की माँ ताजा बेगम ने दावा किया है कि उनकी बेटी कि महज 16 साल की है, पुलिस थाना ले जाकर सेना के पक्ष में बयान देने के लिए मजबूर किया गया था।