दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस और बी जे पी के ख़िलाफ़ मफ़ाद-ए-आम्मा की एक दर्ख़ास्त पर समाअत के लिए 28 फरवरी की तारीख मुक़र्रर की है जो दरअसल उन मुआमलात की तहकीकात के लिए दाख़िल की गई है जहां मुतअद्दिद क़वानीन की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हुए कांग्रेस और बी जे पी पर बर्तानिया के वेदनता रिसोर्सस से फंड्स हासिल करने का इल्ज़ाम आइद किया गया है।
जस्टिस प्रदीप नंद्रा जोग की क़ियादत वाली एक बेंच ने कहा कि मफ़ाद-ए-आम्मा की दर्ख़ास्त मौसूल होचुकी है और उसकी समाअत के लिए 28 फरवरी की तारीख का ऐलान किया गया है।