दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कनज़्यूमर फ़ोर्म ने किंगफिशर अर लाईन्स को हुक्म दिया है कि वो अपने एक मुसाफ़िर को 12,000 रुपये का मुआवज़ा अदा करे क्योंकि इस मुसाफ़िर को बुकिंग करते वक़्त ये नहीं बताया गया था कि किंगफिशर इस सेक्टर पर कारकर्द नहीं है। मुसाफ़िर जब फ़लाईट पकड़ने एयर पोर्ट पहुंचा तो उसे ये बात बताई गई लिहाज़ा फ़ोर्म ने आर पी सिंह नामी मुसाफ़िर को मुआवज़ा अदा करने का हुक्म दिया है, ना सिर्फ ये बल्कि फ़ोर्म ने ग़ैर इत्मीनान बख्श ख़िदमात और मुसाफ़िर को हरासाँ करने के लिए भी किंगफिशर को ज़िम्मेदार ठहराया है।
फ़लाईट मंसूख़ हो जाने से आर पी सिंह एक अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर सके जिस की वजह से उन्हें काफ़ी नुक़्सान हुआ। फ़ोर्म के सदर सी के चतुर्वेदी ने कहा कि 10,000 रुपये मुसाफ़िर को पेश आई मुश्किलात के लिए और 2,000 रुपय क़ानूनी कार्रवाई के मद में अदा किए जाने का हुक्म दिया गया है। किंगफिशर का इद्दिआ है कि फ़लाईट की अदम दस्तयाबी से मुताल्लिक़ मिस्टर सिंह को मतला करने की कोशिश की गई थी मगर उनसे राबिता ना हो सका।