नई दिल्ली
एक मुक़ामी अदालत ने फ़ौजदारी शिकायत की समात 26 जुलाई को मुक़र्रर की है जिस में चीफ़ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल पर धमका कर कांग्रेस और बी जे पी से रायदहिंदों को रिश्वत हासिल करने और गुज़िशता असेम्बली इंतेख़ाबात में आम आदमी पार्टी को वोट देने की ख़ाहिश की थी।
मेट्रो पोलीटेन मजिस्ट्रेट रचा गोसाईं सोलंकी जिन्होंने क़ब्लअज़ीं पुलिस को हिदायत दी थी कि कार्रवाई रिपोर्ट इस शिकायत पर पेश की जाये मुक़द्दमे की आइन्दा समाअत 26 जुलाई को मुक़र्रर करदी।
पुलिस ने हुनूज़ इस मुक़द्दमे में कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं की है। अदालत ने 3 फ़रवरी को सब्ज़ी मंडी पुलिस स्टेशन के एस एच ओ को हिदायत दी थी कि कई मसाइल पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाये जिन में ये भी शामिल था कि क्या कोई ऐसी शिकायत उन्हें वसूल हुई है और अगर हुई है तो इस पर क्या कार्रवाई की गई । वकील शर्मा ने अदालत में दरख़ास्त पेश की है। अदालत ने पुलिस से कहा कि तफ़तीश के बाद क्या कोई क़ाबिल ताज़ीर जुर्म केजरीवाल के ख़िलाफ़ साबित होता है।