केबुल टी वी डिजिटेलाइज़ेशन पर 10 दिन इसरार ना करने मर्कज़ को हिदायत

हैदराबाद 03 अप्रैल: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने आज मर्कज़ को हिदायत दी कि वो शहर में 10 दिन तक केबुल टी वी को डिजिटेलाइज़ेशन करने पुर इसरार ना करे ।

कारगुज़ार चीफ जस्टिस एन वि रमना और जस्टिस विलास वि अफ़ज़ल पुर पर मुश्तमिल एक डवीज़न बंच ने एक शख़्स सी एच्च नरेंद्र की दरख़ास्त पर ये हुक्मनामा जारी किया ।

दरख़ास्त गुज़ार का इस्तिदलाल था कि मर्कज़ ने सेट टाप बाकसेस की क़िल्लत और उस की बढ़ती हुई कीमतों को ज़हन में रखे बगैर ये हिदायत जारी की थी । गरीब अफ़राद फ़ौरी भारी कीमत अदा करके ये सेट टाप बॉक्स हासिल नहीं करसकते ।

दरख़ास्त गुज़ार के वकील की समाअत करने के बाद बंच ने इस दरख़ास्त को समाअत के लिए कुबूल करलिया और मर्कज़ को हिदायत दी कि वो 10 दिन के लिए डिजिटेलाइज़ेशन को अलतिवा में रखे ।

इतवार को चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने भी एक मकतूब मर्कज़ को रवाना करते हुए सेट टाप बॉक्स लगाने के लज़ूम के लिए दी गई मोहलत में एक माह की तौसी करने की गुज़ारिश की थी ।