कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला: लड़की पर तेज़ाब फेंकने वाले को मौत की सज़ा

मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िला की अदालत ने तारीख़ी फ़ैसला सुनाते हुए शादीशुदा ख़ातून पर तेज़ाब फेंकने वाले मुल्ज़िम को फांसी की सज़ा सुनाई है| तेज़ाब हमले में ख़ातून ने दम तोड़ दिया था| मुरैना जिले की अंबाह तहसील कोर्ट के अडिश्नल सेशन जज पीसी गुप्ता ने एक तारीख़ी फ़ैसले के तहत तेज़ाब डाल ख़ातून के क़त्ल केस में मुल्ज़िम योगेंद्र सिंह तोमर को मौत की सजा दी।

अदालत ने कहा कि योगेंद्र सिंह का जुर्म के लिए उम्र क़ैद जैसी सज़ा काफ़ी नहीं होगी| वाक़िया तक़रीबन एक साल पहले का है| मुल्ज़िम योगेंद्र सिंह तोमर (28) और (24) मुहब्बत सिलसिले में थे लेकिन इन का मुहब्बत ताल्लुक़ रुबी के वारिसैन को नागवार गुज़रा और रुबी की शादी सज्जो गुप्ता के नाम के नौजवान से कर दी| कुछ दिनों बाद 20 जुलाई 2013 को रब्बी अपने शौहर संग अपने माएके वालिद दाताराम रावत के घर आई थी|

एक रात जब रुबी अपने कमरे में सौ रही थी तभी योगेंद्र सिंह तोमर इस के कमरे में घुस आया और इस पर तेज़ाब फेंक दिया| तेज़ाब हमले में रुबी बुरी तरह से ज़ख़मी हो गई और इस के साथ सौ रहे उसकी दादी और कज़न भी ज़ख़मी हो गए| रुबी की चीख़ सुन के ख़ानदान की नींद टूटी और तमाम ज़ख़मी को अस्पताल ले गए| जहां दूसरे दिन रुबी ने दम तोड़ दिया| बताया जाता है कि मुल्ज़िम योगेंद्र सिंह रुबी की शादी को क़बूल नहीं करता था और उसे [रुबी] हासिल करना चाहता था| लेकिन रुबी के इनकार करने से योगेंद्र ने अपना ग़ुस्सा रुबी पर तेज़ाब डाल उस की क़त्ल कर दिया|

रुबी के वालिद दाताराम ने वाक़िए की रिपोर्ट दर्ज कराई थी| पुलिस ने पहले दफ़ा 307 और 326 (ए) में मुक़द्दमा दर्ज कर मुल्ज़िम नौजवान को गिरफ़्तार किया था|