बैंक खाते में पैसों का ट्रांसफर यूं तो कोई रॉकेट सायेंस नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी बैंक अकाउंट नंबर में एक डिजिट भी इधर से उधर हुआ तो अपनी ही मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ जाता है।
सुमित खन्ना क्रेडिट कार्ड से किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे। गलती से उन्होंने अकाउंट नंबर में एक डिजिट गलत लिख दिया। पैसा किसी और के खाते में चला गया, और अब वे बैंक के चक्कर काट रहे हैं ।
लेकिन अब ऐसी ही कई मुश्किलों से परेशान बैंक कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है। आने वाले वक्त में उन्हें इसके लिए बैंकों के ज्यादा चक्कर नहीं काटने होंगे। क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, इनके जरिए पैसों के लेन-देन में अगर कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी होती है तो बैंक को तीन महीने के अंदर प्रॉब्लम दूर करनी होगी।
कस्टमर ऑनलाइन कंप्लेंट भी देता है तो बैंकों को तुरंत ऐक्शन लेना होगा। हुकूमत बैंक कस्टमर्स के प्रोटेक्शन के लिए नई पॉलिसी बना रही है। खबरों के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इस पर आरबीआई के साथ बैठक होनी है, इसके बाद कैबिनेट में पास करके इसे लागू कर दिया जाएगा।
# कंप्लेंट करने पर होगी तुरंत कार्रवाई
अगर किसी ने गलती से किसी के अकाउंट में कैश डाल दिया है तो उसे ट्रांजैक्शन आईडी के साथ इसकी कंप्लेंट बैंक में लिख कर देना या वेबसाइट पर करनी होगी। बैंक को तुरंत रिप्लाई करना जरूरी होगा। एटीएम से कैश न निकलने और अकाउंट से रकम डेबिट होने पर बैंक को फौरन पूरी डिटेल देनी होगी।