बंगलादेश की हाइकोर्ट ने आज अपोज़ीशन क़ाइद और साबिक़ वज़ीरे आज़म खालिदा ज़िया को धोकादही के एक मुक़द्दमा में मुलव्विस करने के फ़ैसला के ख़िलाफ़ दाख़िल कर्दा दरख़ास्त पर अपना फ़ैसला 16 मार्च तक मुल्तवी कर दिया।
क़ब्लअज़ीं वकीलों ने मुहलत तलब की थी। हाइकोर्ट ने फ़ैसला की तारीख़ का दोबारा ताऐयुन करते हुए कहा कि अपनी वज़ारते अज़मी के दौरान 2001-2006 के दरमयान खालिदा ज़िया कोयला की कान तलाश करने का एक गुत्ता देने से मुताल्लिक़ धोकादही के मुक़द्दमा में मुलव्विस क़रार दी गई हैं।
एक दो रुक्नी बेंच के ओहदेदार ने कहा कि अदालत ने अपना फ़ैसला मुल्तवी कर दिया जब कि 69 साला सदर बी एन पी के वुकला ने फ़ैसला का एलान मुल्तवी करने की ख़ाहिश करते हुए कहा कि उन्हें फ़ैसला से क़ब्ल चंद निकात अदालत के इजलास पर पेश करना है।
खालिदा ज़िया के वुकला ने साबिक़ समाअत पर जो 5 मार्च को मुक़र्रर थी हाज़िर होने से गुरेज़ किया था दो जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने यक तरफ़ा मुबाहिस की वकील इस्तिग़ासा की जानिब से समाअत की थी। बी एन पी और इस के दाएं बाज़ू के हलीफ़ ग़ैर मुऐयना मुद्दत की मुल्कगीर नाका बंदी 6 जनवरी से जारी रखे हुए हैं।