पटना 6 जुलाई : पटना हाई कोर्ट ने गंगा किनारे अपार्टमेंट की तामीर पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। चीफ जज रेखा एम दोशित की सदारत वाले बेंच ने जुमा को यह रोक लगायी है। कोर्ट ने 11 जुलाई को तमाम ईमारत साजों से जवाब भी मांगा है।
इसके पहले अदालत के एक बेंच ने गंगा किनारे अपार्टमेंटों की तामीर जारी रखने का हुक्म दिया था। साथ ही पटना म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन को तामीरी काम की जांच को भी जारी रखने को कहा था। एक बेंच के हुक्म के खिलाफ म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ने बेंच के सामने सुनवाई की दरख्वास्त की थी।
जुमा को म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन की खुसूसी अर्जी पर चीफ जज की अदालत में सुनवाई शरू हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जज ने तामीर काम पर फौरी तौर पर रोक लगाने की हिदायत दिया। गौरतलब है कि कुर्जी मोड़ से राजाबाजार के दरमियान गंगा नदी के किनारे कई अपार्टमेंटों का तामीर किया जा रहा है।