हैदराबाद 08 सितंबर: दो पहिया गाड़ियां चलाने वालों के लिए हेल्मट के लज़ूम को लाज़िमी क़रार देने आर टी ए की कोशिशों को झटका लगा है क्युंकि हैदराबाद हाइकोर्ट ने रोलिंग दी कि जिस वक़्त दो पहिया गाड़ी ख़रीदी जा रही हो उस वक़्त हेल्मट ख़रीदना लाज़िमी नहीं है।
वाज़िह रहे कि तेलंगाना आर टी ए की ये तजवीज़ थी कि गाड़ी की ख़रीदी के वक़्त ही हेल्मट की ख़रीदी को लाज़िमी कर दिया जाये। अदालत ने ताहम आर टी ए को हिदायत दी के वो पहले गाड़ियां ख़रीदने वालों में इस ताल्लुक़ से शऊर बेदार करे।
उन्हें हेल्मट ख़रीदने और गाड़ी चलाते हुए हेल्मट पहनने की एहमीयत से वाक़िफ़ करवाया जाये। हुकूमत के वकील ने अदालत से कहा कि 2014 जून से रियासत में हेल्मट का इस्तेमाल ना करने वालों के ख़िलाफ़ 92,164 मुक़द्दमात दर्ज किए गए हैं।
अदालत ने हुकूमत को मश्वरह दिया कि पहले वो कम अज़ कम 15 दिन तक हेल्मट के इस्तेमाल की एहमीयत पर शऊर बेदार करे उस के बाद वो हेल्मट के लज़ूम को लाज़िमी कर सकती है। इस मुक़द्दमा पर आइन्दा समाअत पंद्रह दिन के लिए मुल्तवी कर दी गई।